Uttarakhand उत्तराखंड : समान नागरिक संहिता के राजनीतिक महत्व को समझते हुए, जो अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसी तरह के कानून के लिए आधार तैयार कर सकता है, राज्य की भाजपा सरकार ने नौकरशाही का गहन प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, जबकि वह अधिसूचित किए जाने वाले नियमों को अंतिम रूप देने में भी सावधानी बरत रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि उनकी सरकार “इस महीने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है”। व्यापक रूप से माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के करीब नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। समय की दौड़ में, राज्य भर के सभी ब्लॉकों में रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को समान नागरिक संहिता प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। नागरिक प्रक्रियाओं के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और ऐप बनाया गया है।
लेकिन उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का सबसे पेचीदा पहलू विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद गठित समिति की सिफारिशों का हिस्सा रहे नागरिक विवादों को निपटाने में समयबद्ध न्यायिक प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग रहा है।
शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता वाले पैनल ने पिछले साल अपनी 400 पन्नों की रिपोर्ट में विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रियाओं पर चर्चा की थी। सूत्रों ने बताया कि कानून और विधायी विभागों ने पहले शत्रुघ्न पैनल को तलाक की याचिकाओं के समय पर निपटारे, अलगाव के मामलों में बच्चों की कस्टडी और उत्तराधिकार से जुड़े मुद्दों पर कुछ स्पष्टीकरण और सुझाव लिखे थे। उदाहरण के लिए, पैनल ने तलाक के मामलों में पति-पत्नी की आय निर्धारित करने के लिए 15 दिन की समय-सीमा तय की थी, ताकि मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। इसी तरह, विशेषज्ञ समिति ने क्लास 1 के कानूनी उत्तराधिकारियों के ऑनलाइन पंजीकरण पर सिफारिशें भी जांच के दायरे में रखीं। समिति के एक सदस्य ने डीएच को बताया, "जैसा कि हमने अतुल सुभाष (बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले एक इंजीनियर) मामले में देखा है, किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के समान व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित मामलों में तेजी लाना उचित है।" इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि सरकार शत्रुघ्न सिंह पैनल की सिफारिशों से कितना लाभ उठाएगी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट की विषय-वस्तु को व्यापक परामर्श के लिए विधानमंडल के साथ साझा नहीं किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता भुवन कापड़ी ने कहा, "प्रस्तावित कानून में कुछ भी नया नहीं है। हमने जो कुछ भी सुना है, उसके अनुसार यह कट, कॉपी और पेस्ट का काम है।"